परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या करें????
Ringkasan
TLDRइस वीडियो में चैरिटेबल ट्रस्ट्स के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताओं और उनके लिए फॉर्म 10 अब फाइल करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। वीडियो में बताया गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्राप्त ट्रस्ट्स को 30 सितंबर 2013 तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी होता है। इसमें तीन प्रकार की श्रेणियों के केसेस बताए गए हैं: पहले वो जिनकी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, दूसरे जिन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है लेकिन फॉर्म 10 अभी तक नहीं भरा, तीसरे जिनका अप्लाई किया हुआ रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है। वीडियो में बताते हैं कि इमीडिएटली फॉर्म 10 अब में अप्लाई करना चाहिए और सीबीडीटी में डिले कंडोमेशन की एप्लीकेशन डालनी चाहिए, साथ ही आईटीआई में अपील फाइल करनी चाहिए।
Takeaways
- 📄 चैरिटेबल ट्रस्ट्स को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए।
- 🕒 समय पर फॉर्म 10 अब नहीं दाखिल करने पर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
- 📝 डिले कंडोमेशन एप्लीकेशन की सिफारिश की जाती है अगर समय सीमा पार हो गई हो।
- 🔄 सीबीडीटी में डिले कंडोमेशन की एप्लीकेशन तुरंत दाखिल करनी चाहिए।
- 🚫 एप्लिकेशन रिजेक्शन के मामले में आईटीआई में अपील करना जरूरी है।
- ⚠️ एक्टिविटी के शुरू होने के बाद 6 महीने के भीतर परमानेंट रजिस्ट्रेशन का आवेदन जरूरी है।
- ⚖️ रिजेक्शन ऑर्डर के 60 दिनों के भीतर आईटीआई अपील दाखिल करें।
- 🔍 कमीशनर का ओवर इंडिया कंसिस्टेंट व्यू है कि 6 महीने के बाद आयी एप्लिकेशंस रिजेक्ट होंगी।
Garis waktu
- 00:00:00 - 00:04:39
वीडियो में बताया गया है कि जिन चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है उन्हें फॉर्म 10 AB फाइल कर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, खासकर वह ट्रस्ट जिनकी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के 6 महीने गुजर चुके हैं। वीडियो में यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे ट्रस्ट को तत्काल परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करना चाहिए और सीबीडीटी में डिले कुंडोनेशन एप्लिकेशन भी डालनी चाहिए। इसके अलावा, अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो ट्रस्ट को आईटीआई में अपील फाइल करनी चाहिए और सीबीडीटी में डिली कुंडोम भी लगाना चाहिए।
Peta Pikiran
Video Tanya Jawab
चैरिटेबल ट्रस्ट्स के परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक फाइल करना होता है?
कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के 6 महीने के भीतर फाइल करना होता है।
अगर फॉर्म 10 अब समय पर नहीं फाइल किया तो क्या होगा?
उनकी एप्लीकेशन टाइम बार मानी जा सकती है और रिजेक्ट हो सकती है।
किसे डिले कंडोम की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए?
जो ट्रस्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए समय पर अप्लाई नहीं कर सके या जिनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है।
कौनसी दो प्रमुख क्रियाएं प्रस्तावित हैं?
इमीडिएटली फॉर्म 10 अब में अप्लाई करें और सीबीडीटी में डिले कंडोम की एप्लीकेशन डालें।
आईटीआई में अपील कब तक फाइल करनी चाहिए?
रिजेक्शन ऑर्डर से 60 दिनों के भीतर फाइल करनी चाहिए।
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