परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या करें????

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https://www.youtube.com/watch?v=irrbPVzfyJ0

Sintesi

TLDRइस वीडियो में चैरिटेबल ट्रस्ट्स के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकताओं और उनके लिए फॉर्म 10 अब फाइल करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। वीडियो में बताया गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्राप्त ट्रस्ट्स को 30 सितंबर 2013 तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना जरूरी होता है। इसमें तीन प्रकार की श्रेणियों के केसेस बताए गए हैं: पहले वो जिनकी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, दूसरे जिन्होंने एक्टिविटी शुरू कर दी है लेकिन फॉर्म 10 अभी तक नहीं भरा, तीसरे जिनका अप्लाई किया हुआ रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है। वीडियो में बताते हैं कि इमीडिएटली फॉर्म 10 अब में अप्लाई करना चाहिए और सीबीडीटी में डिले कंडोमेशन की एप्लीकेशन डालनी चाहिए, साथ ही आईटीआई में अपील फाइल करनी चाहिए।

Punti di forza

  • 📄 चैरिटेबल ट्रस्ट्स को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए।
  • 🕒 समय पर फॉर्म 10 अब नहीं दाखिल करने पर एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकती है।
  • 📝 डिले कंडोमेशन एप्लीकेशन की सिफारिश की जाती है अगर समय सीमा पार हो गई हो।
  • 🔄 सीबीडीटी में डिले कंडोमेशन की एप्लीकेशन तुरंत दाखिल करनी चाहिए।
  • 🚫 एप्लिकेशन रिजेक्शन के मामले में आईटीआई में अपील करना जरूरी है।
  • ⚠️ एक्टिविटी के शुरू होने के बाद 6 महीने के भीतर परमानेंट रजिस्ट्रेशन का आवेदन जरूरी है।
  • ⚖️ रिजेक्शन ऑर्डर के 60 दिनों के भीतर आईटीआई अपील दाखिल करें।
  • 🔍 कमीशनर का ओवर इंडिया कंसिस्टेंट व्यू है कि 6 महीने के बाद आयी एप्लिकेशंस रिजेक्ट होंगी।

Linea temporale

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    वीडियो में बताया गया है कि जिन चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रखा है उन्हें फॉर्म 10 AB फाइल कर परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, खासकर वह ट्रस्ट जिनकी कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के 6 महीने गुजर चुके हैं। वीडियो में यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे ट्रस्ट को तत्काल परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई करना चाहिए और सीबीडीटी में डिले कुंडोनेशन एप्लिकेशन भी डालनी चाहिए। इसके अलावा, अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, तो ट्रस्ट को आईटीआई में अपील फाइल करनी चाहिए और सीबीडीटी में डिली कुंडोम भी लगाना चाहिए।

Mappa mentale

Video Domande e Risposte

  • चैरिटेबल ट्रस्ट्स के परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक फाइल करना होता है?

    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के 6 महीने के भीतर फाइल करना होता है।

  • अगर फॉर्म 10 अब समय पर नहीं फाइल किया तो क्या होगा?

    उनकी एप्लीकेशन टाइम बार मानी जा सकती है और रिजेक्ट हो सकती है।

  • किसे डिले कंडोम की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए?

    जो ट्रस्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए समय पर अप्लाई नहीं कर सके या जिनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है।

  • कौनसी दो प्रमुख क्रियाएं प्रस्तावित हैं?

    इमीडिएटली फॉर्म 10 अब में अप्लाई करें और सीबीडीटी में डिले कंडोम की एप्लीकेशन डालें।

  • आईटीआई में अपील कब तक फाइल करनी चाहिए?

    रिजेक्शन ऑर्डर से 60 दिनों के भीतर फाइल करनी चाहिए।

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    रहे फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे
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    उन चैरिटेबल ट्रस्ट की
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    जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले
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    रखा है लेकिन 30 सितंबर 2013 तक फॉर्म 10
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    अब फाइल करके
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    परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं
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    किया है अब उनमें दो तीन तरह की कैटिगरी
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    के केसेस हो गए एक वो कैटिगरी जिनकी अभी
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    तक कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी
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    नहीं हुई है
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    उसके कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के विदीन सिक्स मठ
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    परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना
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    है और अगर वह विदीन सिक्स मठ परमानेंट
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    रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10 अब में
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    अप्लाई कर देंगे तो उनके कोई दिक्कत नहीं
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    है
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी को 6 महीने निकाल
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    चुके लेकिन उन्होंने आज तक परमानेंट
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    रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10 बी में
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    अप्लाई नहीं किया है वह क्या करें
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    उनको दो काम एक साथ करने चाहिए मेरे विचार
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    से
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    इमीडीएटली फॉर्म 10 अब में परमानेंट
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    रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें फॉर्म
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    10 अब में कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के लिए
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    कोई कलम नहीं है इसलिए
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    परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई होने
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    में कोई दिक्कत नहीं आएगी
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    लेकिन कमिश्नर एग्जाम्स का जो ओवर इंडिया
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    के लिए कंसिस्टेंट व्यू है सबने आपस में
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    डिस्कशन करके ये व्यू ले रखा है की
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के 6 महीने के बाद
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    में जो एप्लीकेशंस लगेंगे हमको उन
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    एप्लीकेशंस को टाइम बार मानते हुए रिजेक्ट
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    करना है उनके ऊपर कोई व्यू नहीं लेना है
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    ऐसे ही रिजेक्शन पेस्ट में किया जा चुके
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    हैं
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    तो हमें ऐसी स्थिति से बचाने के लिए
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    सीबीडीटी में एक डिले कुंडोनेशन के लिए
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    सिंपल प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन मूव कर
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    देनी चाहिए जिसके अंदर रीजनेबल कैसे कोई
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    ना कोई हमें चैरिटेबल ट्रस्ट की
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    परिस्थितियों के अनुसार एक रीजनेबल कोर्स
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    तो यही हो जाएगा क्योंकि प्रोविजनल
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    रजिस्ट्रेशन में 3 साल के लिए वैलिडिटी दे
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    राखी है और उससे काफी सारे प्रेस्टीज हैं
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    वो भ्रमित हो गए
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    बहुत सारे ट्रस्टीस के दिमाग में
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के विदीन सिक्स मठ
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    परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने
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    वाला क्लोज स्किप हो गया और उन्होंने यह
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    माना की हमें रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने
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    के 6 महीने से पहले पहले तक अप्लाई करना
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    है यानी रजिस्ट्रेशन के विदीन तू और हाफ
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    एयर में कभी भी हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन
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    के लिए अप्लाई कर देंगे
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    तो ऐसे परिस्थितियों में उन्हें डिलीट
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    कंडोम की एप्लीकेशन दाल देनी चाहिए यानी
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    उनको दो एक्शन लेने हैं परमानेंट
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    रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना
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    इम्मीडिएटली और दूसरा उनको एक्शन लेना है
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    सीबीडीटी में डिले कंडोम की एप्लीकेशन
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    डालना तीसरी तरह का कैसे है की जिन्होंने
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    परमानेंट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली
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    थी लेकिन वो किसी कारणवश उनकी रिजेक्ट हो
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    गई तो अगर उनकी जो मूल एप्लीकेशन थी वो
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के विदीन सिक्स मठ
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    थी तब तो उनको आईटी में उसके अध्यक्ष अपील
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    फाइल करनी चाहिए और अगर मूल एप्लीकेशन
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    उनकी
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    कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी के बॉन्ड सिक्स मठ
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    थी तो उनको आईटी में अपील फाइल करनी चाहिए
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    और पैरेलल ही सीबीडीटी में डिलीट कंडोम के
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    लिए भी एप्लीकेशन
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    लगानी चाहिए
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    अब बताती है आईटीआई में अपील है वह
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    रिजेक्शन ऑर्डर के विभिन्न 60 डेज हनी
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    जरूरी है अगर वह 60 डेज एक्सपायर हो गए
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    होंगे तो क्या करें
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    फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करें शेर
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    करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें
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    पेशेंसली वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत
  • 00:04:36
    धन्यवाद
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