Waqf Explained: History, Problems, and the Latest Changes

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https://www.youtube.com/watch?v=iNr_B5AxHZs

الملخص

TLDRThe video covers the concept of Waqf, a permanent dedication of property in Islamic law for religious or charitable purposes. It explains how properties become Waqf, managed by state authorities through Waqf Boards, and highlights recent legislative changes aimed at addressing issues within the Waqf system in India. These amendments include clarifying who can donate properties as Waqf, improvements in property management, and ensuring fair rights for women in inheritance. The video emphasizes that while Waqf is a religious concept, its management involves various legal and property-related issues, drawing comparisons between Waqf and the management of properties of other religious communities.

الوجبات الجاهزة

  • 📜 Waqf is a permanent property donation in Islam.
  • 👥 Only practicing Muslims can dedicate properties as Waqf now.
  • 🏢 Waqf properties are managed by State Waqf Boards.
  • 👩‍👧 Daughters now have equal rights in Waqf inheritance.
  • ⚖️ New laws specify clear ownership documentation for Waqf claims.

الجدول الزمني

  • 00:00:00 - 00:05:00

    The video introduces the concept of Waqf, which is a Muslim legal construct where individuals donate property for religious or charitable purposes, permanently in the name of God. Once a property is designated as Waqf, it cannot be reclaimed. The property is then managed by the State Waqf Board, which oversees its use for community services like mosques or schools, with appointed caretakers called mutawalis who cannot sell or transfer the property but can generate income for the community's welfare.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    The video delves into the historical context of the Waqf Act, highlighting issues that arose over time and the report by the Sachar Committee, which assessed the socio-economic status of the Muslim community. The report pointed out the mismanagement of Waqf properties and emphasized that with proper management, these properties could significantly contribute to the community's development. Reforms were introduced to improve management practices and ensure fair representation for women in these processes.

  • 00:10:00 - 00:18:49

    Recent amendments to the Waqf Act have modified the rules regarding who can donate properties as Waqf, established time limits for legal challenges, and shifted the authority for property surveys from state officials to district collectors to enhance transparency. The amendments now allow for appeals in disputes, increase women's rights in Waqf properties, and establish clearer guidelines for government lands claimed as Waqf, reflecting the balance between religious rights and property management.

الخريطة الذهنية

فيديو أسئلة وأجوبة

  • What is Waqf?

    Waqf is a concept in Islamic law where a person dedicates their property for religious or charitable purposes permanently in the name of God.

  • Can non-Muslims donate property as Waqf?

    Earlier, non-Muslims could donate property as Waqf, but recent amendments specify that only those practicing Islam for the last five years can do so.

  • How are Waqf properties managed?

    Waqf properties are managed by State Waqf Boards, which are appointed by the state governments.

  • Are daughters treated fairly in Waqf family properties?

    Recent amendments now allow daughters to claim equal rights in Waqf properties.

  • What distinguishes donated and acquired Waqf properties?

    Donated properties are given for religious purposes permanently, while acquired Waqf properties are obtained through other means and may differ in management.

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الترجمات
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    देखो इस टॉपिक से जुड़े ना आपको सिर्फ
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    पांच चीजें समझनी है और आप खुद डिसाइड कर
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    पाओगे कि जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ये
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    सही है या गलत है और क्यों ये एक नेशनलेंस
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    का मुद्दा है सबसे पहला बक्स का क्या मतलब
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    होता है दूसरा क्या एक रिलीजियस इशू है या
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    एक प्रॉपर्टी इशू है तीसरा क्या एक नॉन
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    मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है
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    इसमें चौथा क्या वक् फैमिली में डॉटर्स के
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    लिए फेयर है और पांचवा क्या वक्स बोर्ड जो
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    इंडिया में आर्म फर्सेस और रेलवे के बाद
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    थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इनके पास जो
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    भी प्रॉपर्टीज है क्या ये डोनेटेड है या
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    एक्वायर्ड है और इसमें क्या डिफरेंस है हे
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    एवरीबॉडी मैं हूं प्रिया और आज की इस
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    वीडियो में हम इन सारी चीजों को बहुत ही
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    सिंपली बट बिना घुमाए फिराए इंटेलिजेंटली
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    समझेंगे ताकि देश में क्या हो रहा है और
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    क्यों हो रहा है सब कुछ समझ पाए चलिए इस
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    वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए एकदम
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    बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम
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    यह समझते हैं कि वफ का क्या मतलब होता है
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    तो एकदम सिंपल और सरल शब्दों में ये एक
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    मुस्लिम लॉ का कांसेप्ट है जिसका मतलब ये
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    होता है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी
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    को चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या
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    इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसे किसी रिलीजियस
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    या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली इन द
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    नेम ऑफ़ गॉड डोनेट करना चाहता है तो वो
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    प्रॉपर्टी वकफ बन जाती है और जो इंसान इसे
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    डोनेट कर रहा है वो वाकिफ बन जाता है अब
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    एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो
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    उसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं होता
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    इसलिए कहा जाता है कि वंस अ वक्स ऑलवेज अ
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    वक्स क्योंकि प्रॉपर्टी वक्स में दी तो जा
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    सकती है लेकिन इसे वापस लेने का कोई तरीका
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    नहीं होता जो ओनरशिप होता है ये
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    परमानेंटली ट्रांसफर किया जाता है इन द
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    नेम ऑफ़ गॉड आगे समझते हैं तो आपने
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    प्रॉपर्टी को वक्स बना दिया तो ये चला
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    जाता है स्टेट वक्स बोर्ड के कंट्रोल में
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    मान के जाओ कि प्रॉपर्टी वो एक पीस ऑफ
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    लैंड हो सकती है एक बिल्डिंग होती है अब
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    स्टेट व बोर्ड डिसाइड करता है कि इसमें ना
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    हम एक मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान
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    बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे जो भी डिसाइड
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    करता है तो उन सारी चीजों को मैनेज करने
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    के लिए वो केयरटेकर मैनेजर जिन्हें
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    मुतावली कहते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता
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    है अब मुतावली इस प्रॉपर्टी को इस वक्स को
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    बेच नहीं सकते किसी और के नाम पे ट्रांसफर
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    नहीं कर सकते लेकिन उन्हें इस वक्त
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    प्रॉपर्टी पर इनकम जनरेट करनी होती है और
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    जो भी इनकम जनरेट की जाएगी उसे वापस
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    मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस और
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    चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा बस
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    इस इनकम का जो 7% हिस्सा होता है क्योंकि
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    स्टेट वफ बोर्ड इतनी सारी चीजें कर रही है
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    7% ऑफ़ द इनकम वापस स्टेट वफ बोर्ड में
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    कंट्रीब्यूट की जाती है सिंपल एक वापस
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    रीकैप करते हैं तो आपने प्रॉपर्टी को वक्फ
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    बना दिया जो परमानेंट नेचर का होता है
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    वापस नहीं लिया जा सकता अब इस वफ को मैनेज
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    करने के लिए मुतावलीज अपॉइंट किए जाते हैं
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    जो आंसरेबल होते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड को
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    इंडिया के हर स्टेट का अपना खुद का स्टेट
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    वक्फ बोर्ड होता है जिसके मेंबर्स को
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    स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं वैसे ही
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    सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल होता है
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    जिनके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट
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    नॉमिनेट करती है अगर कोई प्रॉपर्टी
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    डिस्प्यूट हो जाए तो उसे मैनेज करने के
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    लिए ट्राइबनल भी बनाया गया है और इन सारी
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    चीजों को मैनेज करने के लिए है वक्फ एक्ट
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    जिसे हम अब समझने वाले हैं अब इंडिपेंडेंस
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    के पहले से लेकर 1995 तक वफ एक्ट में टाइम
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    टू टाइम चेंजेस किए गए लेकिन प्रॉब्लम्स
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    और कंट्रोवर्सीज बरकरार रही फाइनली 2025
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    में जो चेंजेस और अमेंडमेंट पास किए गए
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    हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
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    लेकिन इससे पहले भी एक बार इन प्रॉब्लम्स
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    को सॉल्व करने के लिए वफ में मेजर
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    अमेंडमेंट्स किए गए थे और ये हुआ था 2013
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    में सच कमिटी रिपोर्ट के बेसिस पे तो जरा
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    सा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं
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    तो हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल
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    इकोनमिक और एजुकेशनल कंडीशंस को एनालाइज
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    करने के लिए 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच
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    कमेटी का गठन हुआ जिन्होंने 2006 में अपनी
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    रिपोर्ट सबमिट की अब इस रिपोर्ट में एक
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    डेडिकेटेड सेक्शन था ऑन स्टेटस एंड
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    पोटेंशियल ऑफ़ व प्रॉपर्टीज के ऊपर जिसमें
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    कुछ मेजर कंसर्न्स हाईलाइट किए गए जैसे
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    सबसे पहले रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि
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    2006 में 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्स
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    प्रॉपर्टीज है अक्रॉस इंडिया जिसका टोटल
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    एरिया अप्रोक्सिममेटली 6 लाख एकड़ का है
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    जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वेस्ट बंगाल
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    और उत्तर प्रदेश में अब जहां इन
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    प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख
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    करोड़ एस्टीमेट की जा रही है वहीं इनकी
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    बुक वैल्यू सिर्फ 6000 करोड़ की है और
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    इतने वास लैंड होल्डिंग और हाई मार्केट
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    वैल्यू होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज से
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    जो एनुअल इनकम जनरेट हो रही है वो सिर्फ
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    163 करोड़ की है मतलब सिर्फ 2.7 का रेट ऑफ
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    रिटर्न यह पुअर इनकम जनरेशन इनबक्स
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    प्रॉपर्टीज का अंडर यूटिलाइजेशन और
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    मिसमनेजमेंट दिखाता है स्ट्रक्चर कमिटी
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    रिपोर्ट ने इनबक्स प्रॉपर्टीज का इममेंस
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    पोटेंशियल पर एम्फसाइज करते हुए कहा कि
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    अगर इन प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली मैनेज
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    किया जाता है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के
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    सोशियोइकोनॉमिक और एजुकेशन डेवलपमेंट में
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    बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और
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    एक मिनिमम साइड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी रखे
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    तो 10% ऑफ़ द मार्केट वैल्यू मतलब ₹1,000
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    करोड़ की एनुअल इनकम जनरेट की जा सकती है
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    अब इन की फाइंडिंग के बेसिस पर कमेटी ने
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    कुछ रेकमेंडेशन भी दिए जैसे स्ट्रिक्टर
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    रूल्स हो सकते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए
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    मुतावलीस के लिए डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग हो
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    सकती है ताकि ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग
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    हो एनक्रोचमेंट इशू ना हो ट्राइबनल की
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    पावर के बारे में बात की गई वुमेन
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    रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई
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    टाइमली सर्वे के बारे में बात की गई और ये
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    भी कहा गया कि वफ प्रॉपर्टीज के बेटर
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    डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए आप मुस्लिम
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    कम्युनिटी के बाहर से भी प्रोफेशनल
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    एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो अब इन
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    रेकमेंडेशन के बेसिस पर 2013 का ये
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    अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था अब ध्यान
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    देने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर
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    कमिटी रिपोर्ट है 2024 में जब बिल पेश
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    किया गया था उसमें भी इस रिपोर्ट की
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    रेकमेंडेशन को ध्यान रखा गया था अब व एक्ट
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    में डिफरेंट अमेंडमेंट के बावजूद भी जो
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    प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व नहीं हो रही थी
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    जिस कारण 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ
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    अमेंडमेंट बिल और मुसलमान वफ रिपील बिल को
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    इंट्रोड्यूस किया गया क्यों किया गया वफ
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    रिलेटेड रूल्स को क्लियर करने के लिए वफ
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    बोर्ड के फंक्शनिंग को स्मूदर करने के लिए
  • 00:05:45
    और व प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट और
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    डेवलपमेंट के लिए इन बिल्स को इंट्रोड्यूस
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    किया गया लेकिन इन बिल्स को काफी
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    क्रिटिसिज्म मिला जिस कारण इन्हें जॉइंट
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    पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया
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    कमेटी ने पब्लिक एक्सपर्ट स्टेक होल्डर
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    डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने के
  • 00:06:02
    बाद उनकी ओपिनियन कलेक्ट किए और इन बिल्स
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    के लिए 25 रेकमेंडेशंस दिए जिन्हें इन बिल
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    में इंट्रोड्यूस किया गया जिसके बाद कमेटी
  • 00:06:09
    ने 30th जनवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की
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    और उसके बाद ये बिल लोकसभा में और फिर
  • 00:06:14
    राज्यसभा में पास हो गया तो अभी तक हमने
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    वक्त के कांसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ
  • 00:06:18
    लिया तो इस कांसेप्ट में ना कोई प्रॉब्लम
  • 00:06:20
    नहीं है लेकिन इस कांसेप्ट को अचीव करने
  • 00:06:22
    के लिए जो सिस्टम रूल्स और एक्ट बनाए गए
  • 00:06:25
    हैं यह काफी कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लमैटिक
  • 00:06:27
    और आर्बिट्रेरी थे तो एक-एक करके ना हम
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    समझते हैं कि एक्ट के कौन से पार्ट्स
  • 00:06:31
    एक्चुअली में कंट्रोवर्शियल थे और जो
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    अमेंडमेंट लाए गए क्या ये कोई सशन
  • 00:06:35
    प्रोवाइड करते हैं या नहीं आप एंड में
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    बताइएगा जैसे सबसे पहले ये एक्ट कहता था
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    कि एक नॉन मुस्लिम भी हिंदू जैन सिख भी
  • 00:06:42
    अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्त डेडिकेट कर
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    सकता था लेकिन अब ये एक्ट कहता है सिर्फ
  • 00:06:46
    वही लोग जो पिछले 5 साल से इस्लाम
  • 00:06:49
    प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ वही लोग अपनी
  • 00:06:52
    प्रॉपर्टी को एज वक्त डेडिकेट कर सकते हैं
  • 00:06:54
    वरना नहीं दूसरा इस एक्ट का मेरे हिसाब से
  • 00:06:57
    सबसे आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो था सबसे
  • 00:06:59
    कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था वो है वक्फ बाय
  • 00:07:02
    यूजर का मैं समझाती हूं हमने अभी तक क्या
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    देखा कि वक्स बनाने के क्या रूल्स हैं तीन
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    सिंपल रूल है अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को
  • 00:07:07
    रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इन द
  • 00:07:09
    नेम ऑफ़ गॉड परमानेंटली डोनेट कर देते हो
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    तो वो वक्स बन जाती है जब नीचे के दो
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    प्रोविज़न समझना बहुत आसान है प्रॉब्लम आती
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    है पहले वाले प्रोविज़ में देखो हम क्या
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    करते हैं अगर प्रॉपर्टी का खरीद बेच करना
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    है तो हम क्या करते हैं रिटन
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    डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सीएल लीड कराते
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    हैं रजिस्ट्री कराते हैं लेकिन इस
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    प्रोविजन के हिसाब से अगर किसी प्रॉपर्टी
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    को वफ मानना है या नहीं इसके लिए कोई रिटन
  • 00:07:30
    डॉक्यूमेंटेशन कोई रजिस्ट्री किसी चीज की
  • 00:07:32
    जरूरत नहीं है अ लॉट ऑफ़ टाइम्स ये मान
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    लिया जाता था यूसेज के हिसाब से सालों से
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    उस प्रॉपर्टी में क्या गतिविधियां हो रही
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    है उसके हिसाब से कि वो वक्स है या नहीं
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    जैसे ये बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है
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    जिसमें क्या था एक पीस ऑफ़ लैंड था उसके
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    एनसेेस्टर्स ने वहां पर मॉस्क बनाया था और
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    वो पब्लिक के लिए ओपन था कि वो वहां आके
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    प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं लेकिन जब ओनरशिप
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    की बात आई ना कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है
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    मेरी है या फिर ये वक्स है और बात सुप्रीम
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    कोर्ट तक भी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ने
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    उसे दिखाया कि मेरे पास दो सेल डीड है ये
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    दिखाने के लिए कि ये पीस ऑफ लैंड का मैं
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    ओनर हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम
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    क्या देख रहे हैं ये पीस ऑफ लैंड पब्लिकली
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    ओपन था यहां पे लोग आके नमाज पढ़ते थे
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    अजान ऑफर करते थे ये सारी चीजें करते थे
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    तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे हम ये अस्यूम
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    कर लेंगे इनफर कर लेंगे कि ये जो पीस ऑफ़
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    लैंड है ये वक्फ है आप इसके राइट फुल ओनर
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    नहीं हो यही केस ज्ञानवापी मॉस्क केस में
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    भी साइड किया गया था और ये कहा गया था
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    क्योंकि इस प्लेस में मॉस्क है तो ये एक
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    वक्स प्रॉपर्टी है और वक्स प्रॉपर्टी को
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    वापस नहीं लिया जा सकता तो वक्स बाय यूजर
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    का ये कांसेप्ट होता है कि एक प्रॉपर्टी
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    में अगर सालों से ऐसी गतिविधियां हो रही
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    है जिसको देख के ये लगे कि ये वक्स
  • 00:08:38
    प्रॉपर्टी है तो बिना रिटन डॉक्यूमेंटेशन
  • 00:08:40
    के बिना रजिस्ट्री के बिना किसी चीज के भी
  • 00:08:42
    ये प्रिज्यूम कर लिया जाता था कि ये
  • 00:08:44
    प्रॉपर्टी वक् प्रॉपर्टी है और एक बार अगर
  • 00:08:46
    प्रॉपर्टी बन गई तो वापस नहीं लिया जा
  • 00:08:48
    सकता अब नए अमेंडमेंट में वक्फ बाय यूजर
  • 00:08:51
    के इस कांसेप्ट को हटा दिया गया है और
  • 00:08:53
    क्लियरली ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ
  • 00:08:56
    अगर ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा तो ही किसी
  • 00:08:58
    प्रॉपर्टी को हम वक्फ मानेंगे वरना नहीं
  • 00:09:01
    और अगर कोई इंसान लास्ट 5 साल से मिनिमम
  • 00:09:03
    इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है और वो राइटफुल
  • 00:09:05
    ओनर है तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्फ
  • 00:09:08
    डेडिकेट कर सकता है वरना नहीं नेक्स्ट
  • 00:09:10
    मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट
  • 00:09:12
    अमेंडमेंट रिलेट करता है गवर्नमेंट लैंड
  • 00:09:14
    से रिसेंटली हमने देखा हैदराबाद में एक
  • 00:09:17
    बसे बसाए घने फॉरेस्ट को तबाह करने से
  • 00:09:19
    पहले प्रोग्रेस के नाम पर गवर्नमेंट आधी
  • 00:09:21
    रात के लिए भी नहीं रुकी लेकिन रिपोर्ट्स
  • 00:09:24
    ये बताती है कि ऐसी हजारों गवर्नमेंट लैंड
  • 00:09:27
    है प्रॉपर्टीज है जो वक्फ ने क्लेम कर रखी
  • 00:09:29
    है जिस कारण बहुत सारा पब्लिक डेवलपमेंट
  • 00:09:32
    इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे हाईवे ये सब का सब
  • 00:09:35
    स्थगित पड़ा हुआ है तो फॉरेस्ट को तबाह
  • 00:09:37
    करने जितना थोड़ी ना आसान है ना वक्त से
  • 00:09:39
    प्रॉपर्टी क्लेम करना इसलिए फॉरेस्ट तबाह
  • 00:09:41
    कर रहे हैं लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये कहा
  • 00:09:43
    गया कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड चाहे वो
  • 00:09:45
    तालाब हो या ग्राम समाज की जमीन हो कोई भी
  • 00:09:47
    ऐसी गवर्नमेंट लैंड हो जिसके लिए कोई
  • 00:09:50
    ऑफिशियल या प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो यह बताने
  • 00:09:52
    के लिए कि वो व की प्रॉपर्टी है और व ने
  • 00:09:54
    अगर क्लेम कर लिया कि ये गवर्नमेंट लैंड
  • 00:09:55
    अब वक्स का है तो अब वो ऑटोमेटिकली वफ
  • 00:09:59
    नहीं रहेगी ये वेरीफाई करने का पावर
  • 00:10:01
    कलेक्टर को दिया गया कि वो जाए और ओनरशिप
  • 00:10:04
    वेरीफाई करे अगर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं
  • 00:10:06
    मिलता है और यह पता चलता है कि ओनरशिप
  • 00:10:09
    एक्चुअली गवर्नमेंट की है तो फिर रेवेन्यू
  • 00:10:11
    रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा और वक्स की
  • 00:10:14
    लिस्ट से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नाम हटा
  • 00:10:16
    दिया जाएगा मतलब किसी भी संपत्ति को हम
  • 00:10:18
    वक्स की संपत्ति सिर्फ तभी मानेंगे अगर
  • 00:10:20
    ऑफिशियल रिकॉर्ड एक्सिस्ट करते हो ये
  • 00:10:23
    क्लियरली दिखाने के लिए कि स्पष्ट रूप से
  • 00:10:25
    इस लैंड को वक्स के लिए डेडिकेट किया गया
  • 00:10:27
    था वरना अब वो प्रॉपर्टी जो पहले वक्त
  • 00:10:30
    क्लेम की गई थी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी
  • 00:10:32
    वापस बन जाएगी अब ना हम एक साथ तीन
  • 00:10:34
    प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं तो आप
  • 00:10:35
    ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो आप मुझे यह
  • 00:10:38
    बताइए कि यह कौन डिसाइड करता है डिस्प्यूट
  • 00:10:40
    के केस में या नॉर्मली भी कि एक स्टेट में
  • 00:10:42
    कौन-कौन सी प्रॉपर्टी वक्स प्रॉपर्टी है
  • 00:10:44
    या नहीं तो हर स्टेट में एक सर्वे कमिश्नर
  • 00:10:47
    अपॉइंट किया जाता है जो सर्वे करते हैं कि
  • 00:10:49
    स्टेट में कौन-कौन सी प्रॉपर्टी वक्त है
  • 00:10:51
    या नहीं जिसे करने का खर्चा स्टेट
  • 00:10:53
    गवर्नमेंट उठाती है अब सर्वे करने के बाद
  • 00:10:55
    अपनी फाइंडिंग वो स्टेट गवर्नमेंट को
  • 00:10:57
    सबमिट करते हैं स्टेट वक्स बोर्ड को सबमिट
  • 00:10:59
    करते हैं सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद
  • 00:11:00
    स्टेट गवर्नमेंट एक गजेट नोटिफिकेशन
  • 00:11:02
    पब्लिश करती है मतलब एक लिस्ट पब्लिश करती
  • 00:11:05
    है ये बताने के लिए कि स्टेट की ये ये
  • 00:11:06
    प्रॉपर्टीज वक्स प्रॉपर्टी है दूसरा
  • 00:11:08
    लिमिटेशन पीरियड अब जैसे ही ये लिस्ट आ
  • 00:11:10
    जाती है आपके पास एक साल का पीरियड होता
  • 00:11:12
    है ये चैलेंज करने के लिए कि क्या आपकी
  • 00:11:14
    प्रॉपर्टी वक्स है या नहीं अगर एक साल से
  • 00:11:17
    ज्यादा का टाइम बीत जाता है तो आप इस
  • 00:11:19
    प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं कर सकते हो
  • 00:11:20
    क्योंकि अब स्टेट व बोर्ड उस प्रॉपर्टी को
  • 00:11:23
    एज अ वक्त रजिस्टर कर लेती है तो सिर्फ एक
  • 00:11:25
    साल का टाइम होता है तीसरा ट्राइबनल इशू
  • 00:11:27
    इन केस अगर आपका कोई डिस्प्यूट है कि नहीं
  • 00:11:30
    ये जो प्रॉपर्टी है मेरी है वक्त है ही
  • 00:11:31
    नहीं तो आप कहां केस फाइल कर सकते हो
  • 00:11:33
    नॉर्मली जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं
  • 00:11:35
    ये हम सिविल कोर्ट में रेवेन्यू कोर्ट में
  • 00:11:37
    यहां लड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ़ द
  • 00:11:39
    प्रॉपर्टी लेकिन वक्त से रिलेटेड जो सारे
  • 00:11:41
    डिस्प्यूट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ
  • 00:11:43
    वक्त ट्राइबनल में ही लड़े जा सकते हैं अब
  • 00:11:46
    इसमें क्या प्रॉब्लमैटिक है प्रॉब्लम ये
  • 00:11:48
    है कि जो ट्राइबनल का डिसीजन होता है ना
  • 00:11:50
    वो फुल एंड फाइनल होता है ऐसा मैं क्यों
  • 00:11:52
    कह रही हूं क्योंकि सिर्फ कुछ टेक्निकल
  • 00:11:54
    एरर के मामले में ही आप आगे हाई कोर्ट में
  • 00:11:56
    या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं
  • 00:11:58
    फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल
  • 00:12:00
    मैटर हुआ या कोई लीगल एरर हुआ सिर्फ
  • 00:12:02
    इन्हीं केसेस में अपील हो सकती है वरना
  • 00:12:04
    नहीं वरना इन ऑल केसेस ट्राइबल का जो
  • 00:12:06
    डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा तो
  • 00:12:08
    ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है पहला तो जो सर्वे
  • 00:12:10
    कर रहा है वो सर्वे कमिश्नर कर रहा है जो
  • 00:12:12
    कि स्टेट अथॉरिटी नहीं है दूसरा लिस्ट आने
  • 00:12:15
    के एक साल के अंदर का ही आपके पास पीरियड
  • 00:12:17
    होता है कि आप चैलेंज कर लो कौन देखता
  • 00:12:18
    रहता है एक गजब नोटिफिकेशन और तीसरा अगर
  • 00:12:21
    कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे आप सिर्फ
  • 00:12:22
    ट्राइबनल में ही लड़ सकते हो जिसमें भी
  • 00:12:24
    आपके पास जीतने के चांसेस काफी स्लिम होते
  • 00:12:26
    हैं अब अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस हुए
  • 00:12:28
    हैं वो आप साफ-साफ देख सकते हैं जैसे
  • 00:12:30
    स्टेट में अब कौन सी प्रॉपर्टी वक्त है या
  • 00:12:32
    नहीं इसका सर्वे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
  • 00:12:34
    करेंगे जिससे कि बेटर लैंड रिकॉर्ड
  • 00:12:37
    मैनेजमेंट हो सके डिस्प्यूट रेोल्यूशन को
  • 00:12:39
    थोड़ा और न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट करने
  • 00:12:41
    के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऐड किया
  • 00:12:43
    गया है नए अमेंडमेंट के हिसाब से अगर
  • 00:12:45
    कलेक्टर यह डिसाइड करते हैं कि यह
  • 00:12:48
    प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो फिर वो आगे
  • 00:12:50
    से वफ नहीं मानी जाएगी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स
  • 00:12:53
    को अपडेट कर दिया जाएगा लेकिन अगर वक्फ
  • 00:12:55
    बोर्ड या कोई दूसरा पार्टी कलेक्टर के
  • 00:12:57
    डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है अग्री नहीं
  • 00:12:59
    करता तो उनके पास वफ ट्राइबल में अपील
  • 00:13:02
    करने का ऑप्शन अवेलेबल है पहले ट्राइबनल
  • 00:13:04
    का डिसीजन फाइनल होता था लेकिन नए
  • 00:13:06
    अमेंडमेंट के बाद अब ट्राइबनल के आर्डर के
  • 00:13:08
    अगेंस्ट 90 डेज के अंदर हाई कोर्ट में भी
  • 00:13:11
    अपील की जा सकती है अब एक और प्रॉब्लमैटिक
  • 00:13:13
    एरिया जो हमने डिस्कस किया था वो था
  • 00:13:15
    लिमिटेशन का तो लिमिटेशन एक्ट 1963 एक
  • 00:13:18
    लीगल फ्रेमवर्क है जो क्या बात करती है कि
  • 00:13:20
    कोई भी केस फाइल करने का क्या टाइम लिमिट
  • 00:13:23
    होना चाहिए ये क्यों है ताकि केसेस जो है
  • 00:13:25
    डिस्प्यूट जो है वो टाइमली रेल्व हो जाए
  • 00:13:27
    और सालों साल ना चलते रहे फॉर एग्जांपल
  • 00:13:29
    अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी इललीगली
  • 00:13:31
    ऑक्यूुपाई हो जाती है तो उसके पास 12 साल
  • 00:13:34
    का टाइम पीरियड होता है केस फाइल करने के
  • 00:13:36
    लिए क्लेम रेज करने के लिए वहीं अगर
  • 00:13:38
    गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इललीगली ऑक्यूुपाई
  • 00:13:40
    हो जाती है तो उनके पास 30 साल का टाइम
  • 00:13:42
    पीरियड होता है केस फाइल करने के लिए
  • 00:13:44
    लेकिन वक्स प्रॉपर्टीज पर ये रूल अप्लाई
  • 00:13:46
    नहीं होते उन्हें एक्सेप्शन मिला है मतलब
  • 00:13:48
    अगर कोई 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी हो
  • 00:13:50
    तो भी वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर सकती है
  • 00:13:52
    कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये तो हमारी है
  • 00:13:54
    ये जो एक्सेप्शन है ना ये सिर्फ वक्फ
  • 00:13:56
    बोर्ड और प्रॉपर्टीज को मिला हुआ है ये
  • 00:13:58
    बाकी किसी रिलीजियस ट्रस्ट एंडमेंट को
  • 00:14:00
    नहीं मिला हुआ है और इसके ऑोजिट अगर किसी
  • 00:14:03
    इंसान की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने
  • 00:14:05
    क्लेम किया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो
  • 00:14:07
    उसे 12 साल का टाइम पीरियड नहीं मिलता
  • 00:14:08
    लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से उसे सिर्फ एक
  • 00:14:10
    साल का टाइम पीरियड मिलता है कि तुम एक
  • 00:14:12
    साल में केस फाइल कर लो अगर तुमने नहीं
  • 00:14:14
    किया तो ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए व की
  • 00:14:16
    हो जाएगी अब नए अमेंडमेंट के बाद ये जो
  • 00:14:19
    एक्सेप्शन है इसे हटा दिया गया है
  • 00:14:21
    लिमिटेशन एक्ट 1963 उसी तरीके से वक्फ
  • 00:14:24
    बोर्ड और प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगा जैसे
  • 00:14:25
    कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है एक साल
  • 00:14:28
    के एक्सेप्शन को हटा दिया गया है 12 साल
  • 00:14:29
    का टाइम पीरियड मिलेगा और जैसा कि हमने
  • 00:14:31
    डिस्कस किया कि अगर कोई गवर्नमेंट
  • 00:14:33
    प्रॉपर्टी और वफ के बीच में डिस्प्यूट चल
  • 00:14:35
    रहा है कि किसकी है तो जब तक डिस्प्यूट
  • 00:14:37
    सॉल्व नहीं हो जाता हम उसे गवर्नमेंट
  • 00:14:38
    प्रॉपर्टी ही मानेंगे और अगर यह पता चलता
  • 00:14:41
    है कि ओनरशिप एक्चुअली गवर्नमेंट की है तो
  • 00:14:43
    वफ लिस्ट से उस प्रॉपर्टी का नाम हटा दिया
  • 00:14:45
    जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे
  • 00:14:46
    और उसे हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे
  • 00:14:48
    नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेट करता है वुमेन
  • 00:14:50
    राइट से तो वफ क्रिएट करने का एक और
  • 00:14:52
    कांसेप्ट है व अलल औलाद का फॉर एग्जांपल
  • 00:14:55
    कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि जिस भी
  • 00:14:57
    दिन मेरी फैमिली लाइन मतलब मेरी लाइन ऑफ़
  • 00:15:00
    सक्सेशन खत्म हो जाए कोई भी लीगल हायर जब
  • 00:15:02
    ना बचे तो उस दिन ऑटोमेटिकली मेरी जो
  • 00:15:05
    प्रॉपर्टी है वो रिलीजियस पर्पस के लिए
  • 00:15:06
    डेडिकेट हो जाएगी और वफ बन जाएगी इसमें बस
  • 00:15:09
    प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ना सिर्फ मेल
  • 00:15:11
    लीगल हायर्स को ही कंसीडर किया जाता है
  • 00:15:13
    मेनली मैरिड वुमेन डॉटर्स को कंसीडर नहीं
  • 00:15:15
    किया जाता था लेकिन अमेंडमेंट के बाद
  • 00:15:18
    डॉटर्स भी इक्वल राइट क्लेम कर पाएगी उनके
  • 00:15:20
    इन्हहेरिटेंस के राइट डिनाई नहीं होंगे वो
  • 00:15:22
    अपना शेयर क्लेम कर सकती हैं अब अगर हम ये
  • 00:15:24
    जो डिफरेंट बॉडीज है इनके कंपोज़िशन में
  • 00:15:26
    क्या चेंजेस हुए हैं इसकी बात करें तो
  • 00:15:29
    पहले सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ बोर्ड के
  • 00:15:31
    मेंबर्स बन सकते थे लेकिन अब वक्फ बोर्ड
  • 00:15:34
    और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में दो नॉन
  • 00:15:36
    मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे और दो मुस्लिम
  • 00:15:39
    वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी कंपलसरी किया
  • 00:15:41
    गया है यह जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे
  • 00:15:43
    ना इनका रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या
  • 00:15:45
    चैरिटी रिलेटेड मैटर्स में ही होगा
  • 00:15:47
    रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं इसके बाद
  • 00:15:49
    अगर हम ट्राइबनल में क्या चेंजेस हुए हैं
  • 00:15:51
    उसकी बात करें तो पहले वक्त ट्राइबनल में
  • 00:15:54
    एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट मेंबर होता था जो
  • 00:15:56
    इस्लामिक जुरिसुडेंस के बेसिस पर फैसले
  • 00:15:58
    लेता था और ट्राइबनल का डिसीजन फाइनल होता
  • 00:16:01
    था लेकिन अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट की
  • 00:16:03
    पोजीशन हटा दी गई है और उसकी जगह एक
  • 00:16:06
    प्रेसिडेंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज
  • 00:16:08
    होंगे तो पहले ट्राइबल के डिसीजन सिर्फ
  • 00:16:10
    इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर होते
  • 00:16:12
    थे अब जुडिशियल ऑफिसर्स लीगल प्रिंसिपल्स
  • 00:16:15
    फॉलो करेंगे अब हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
  • 00:16:17
    डिस्कस करते हैं पहला ये कि क्या वक्
  • 00:16:19
    रिलीजियस इशू है या प्रॉपर्टी इशू है तो
  • 00:16:22
    वक्स का जो कांसेप्ट है जैसा कि मैंने
  • 00:16:24
    आपको बताया ये एक रिलीजियस इशू है लेकिन
  • 00:16:26
    प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना इनफैक्ट स्टेट
  • 00:16:29
    वक्स बोर्ड सेंट्रल वक्स काउंसिल इनका काम
  • 00:16:31
    ही है वक्स प्रॉपर्टीज को बेटर मैनेज करना
  • 00:16:34
    और डेवलप करना तो वक्स डेफिनेटली एक
  • 00:16:36
    रिलीजियस इशू है लेकिन ये जो इंस्टीटशंस
  • 00:16:38
    है ना स्टेट बोर्ड हो गया सेंट्रल काउंसिल
  • 00:16:40
    हो गया ये रिलीजियस इंस्टीटशंस नहीं है तो
  • 00:16:43
    इनको मैनेज करने के लिए बनाया गया वक्स
  • 00:16:46
    एक्ट एक रिलीजियस इशू नहीं है प्रॉपर्टी
  • 00:16:48
    इशू है दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि
  • 00:16:50
    गवर्नमेंट सिर्फ एक माइनॉरिटी के रिलीजियस
  • 00:16:52
    अफेयर्स सिर्फ इस कम्युनिटी के रिलीजियस
  • 00:16:54
    अफेयर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं तो
  • 00:16:55
    हम एक काम करते हैं हम मेजॉरिटी रिलीजंस
  • 00:16:58
    के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे
  • 00:17:00
    मैनेज किया जाता है इसे पैरेलल डॉ करते
  • 00:17:02
    हैं उसे समझते हैं तो जैसा कि हमने जाना
  • 00:17:04
    कि वक्स प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए
  • 00:17:06
    क्या-क्या है स्टेट वक्स बोर्ड है सेंट्रल
  • 00:17:08
    वक्स काउंसिल है लेकिन हिंदू टेंपल्स को
  • 00:17:11
    मेजॉरिटी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट ही
  • 00:17:14
    कंट्रोल करती है फॉर एग्जांपल अगर हम फेमस
  • 00:17:16
    तिरुपति टेंपल की बात करें तो इसका
  • 00:17:18
    मैनेजमेंट डायरेक्टली आंध्र प्रदेश
  • 00:17:20
    गवर्नमेंट के कंट्रोल में है टेंपल का हेड
  • 00:17:22
    कौन होगा ना ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड
  • 00:17:25
    करती है दूसरा वक्त प्रॉपर्टीज को लेके
  • 00:17:27
    अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो सीधा कहां
  • 00:17:29
    जाता है ट्राइबनल के पास जाता है लेकिन
  • 00:17:31
    बाकी रिलीजियस इंस्टीटशंस या ट्रस्ट की
  • 00:17:33
    बात करें हिंदू सिख जैन क्रिश्चियन इनके
  • 00:17:36
    प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है
  • 00:17:37
    तो वो या तो सिविल कोर्ट जाता है या तो
  • 00:17:39
    हाई कोर्ट जाता है तीसरा वफ प्रॉपर्टी
  • 00:17:42
    बनने के बाद इसे वापस लेने का कोई तरीका
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    नहीं है टोटल रेस्ट्रिक्शन है बाकी
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    रिलीजियस इंस्टीटशंस पे ये अप्लाई नहीं
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    होता ट्रांसफर वापस करने का थोड़ा
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    रेस्ट्रिक्शन होते हैं लेकिन टोटल
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    रेस्ट्रिक्शन नहीं होता चौथा लिमिटेशन
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    पीरियड बाकी रिलीजियस इंस्टीटशंस पे
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    अप्लाई होता है लेकिन लिमिटेशन पीरियड का
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    एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ वक्स प्रॉपर्टीज
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    है इसमें एक साल का ही टाइम पीरियड मिलता
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    है आपको केस फाइल करने का उसके बाद नहीं
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    मिलता है तो जहां वक्स प्रॉपर्टीज को
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    मैनेज करने के लिए स्टेट वक्स बोर्ड है
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    सेंट्रल काउंसिल है मेजॉरिटी ऑफ़ हिंदू
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    टेंपल्स डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के
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    कंट्रोल में आते हैं तो आप मुझे बताइए कि
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    गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा कहां पर हुआ
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    अब यहां पर ना मेरा काम है लॉ क्यों लाया
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    गया कैसे लाया गया और क्या प्रॉब्लम सॉल्व
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    करता है या हाईलाइट करता है उसे समझाना
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    आपको लॉ से एग्री कराना ये मेरा काम नहीं
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    है तो अगर आपको लगता है कि हां जो भी
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    प्रॉब्लम से ये नया लॉ सॉल्व करता है तो
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    आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
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    कुछ प्रॉब्लम्स छूट गई हो तो ये भी बता
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    सकते हैं अगर आप लॉ से एग्री नहीं करते
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    हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में
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    बता सकते है एंड वी कैन हैव अ सिविलाइज्ड
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    डिस्कशन ओवर इट मैं उम्मीद करती हूं कि आज
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    के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को
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    मिला हो दैट्स इट फॉर नाउ सी यू इन द
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    नेक्स्ट क्लास बाई-बाई
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